महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में मारपीट एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोपी गिरफ्तार, पत्रकारिता का धमकी दिखाकर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने का आरोप
मुख्य बिंदु
महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग के चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान मारपीट एवं धक्का-मुक्की की घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
आरोपी पर पत्रकारिता का धमकी दिखाकर महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के शासकीय कार्य में बाधा डालने तथा झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने का आरोप है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 646/2026, धारा 221, 121(2), 132, 296, 115(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी के विरुद्ध पूर्व में थाना सुपेला एवं थाना नेवई में मारपीट संबंधी प्रकरण दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
संक्षिप्त विवरण
प्रार्थी चंद्रप्रकाश पटेल, उम्र 42 वर्ष, निवासी सिविल लाइन, कसारीडीह, दुर्ग, महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग के चाइल्ड हेल्पलाइन में परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
इसी क्रम में नेहरू नगर चौक पर एक लगभग 15 वर्षीय बालिका को कार के शीशे साफ करते हुए पाए जाने पर विभागीय टीम द्वारा उसे कार्यालय लाया गया। इसके बाद बालिका एवं उसकी मां गोलू बाई को बुलाकर काउंसलिंग की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी हनु नायक उर्फ हनुमान द्वारा कथित रूप से महिला एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की एवं मारपीट की गई। साथ ही पत्रकारिता धमकी दिखाकर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने का आरोप है।
घटना के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 646/2026 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ एवं विवेचना के उपरांत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
प्रारंभिक शिकायत के अनुसार, विभागीय कार्यालय में बालिका एवं उसकी मां की काउंसलिंग के दौरान आरोपी ने कथित रूप से पत्रकारिता धमकी दिखाकर कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा महिला के साथ धक्का-मुक्की एवं मारपीट कर धमकी दी।
घटना स्थल
महिला एवं बाल विकास विभाग का चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय, पाँच बिल्डिंग, दुर्ग।
आरोपी का नाम
हनु नायक उर्फ हनुमान, उम्र 30 वर्ष, निवासी टंकी मरोदा, जिला दुर्ग।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं
अपराध क्रमांक 646/2026, धारा 221, 121(2), 132, 296, 115(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS)।
सराहनीय कार्य
प्रकरण में शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपी की पतासाजी, हिरासत में लेने तथा वैधानिक कार्यवाही पढ़नाभपुर थाना के अधिकारी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पत्रकारिता अथवा किसी अन्य पद या पहचान का अनुचित प्रभाव दिखाकर शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने या धमकी देने जैसी गतिविधियों से दूर रहें। किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। ऐसे मामलों में प्राप्त शिकायतों की जांच कर तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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